बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बड़ी राहत दी है। दरअसल चीटफंड मामले में दर्ज किए गए एफआईआर को लेकर अभिषेक सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बता दें मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में फैसला आया है।
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गौरतलब है कि अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्होंने चिटफंड कंपनी का प्रचार किया था। इसके बाद ही वे कंपनी में निवेश किए थे। लेकिन कंपनी बीच में ही निवेशकों के पैसे लेकर भाग गई।
वहीं, अभिषेक सिंह ने इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मैंने सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। कार्यक्रम के लिए कंपनी ने मुझे और राजनांदगांव नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव सहित कई नेता मौजूद थे। कंपनी का उद्घाटन करने का यह मतलब नहीं होता कि मैने इस कंपनी का प्रचार किया है या निवेश के लिए किसी से आग्रह किया है।
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