'CAA को लेकर सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीएए को लागू नहीं करने का आग्रह' | 'CM Baghel writes letter to PM Modi, urging CAA not to implement'

‘CAA को लेकर सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीएए को लागू नहीं करने का आग्रह’

'CAA को लेकर सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीएए को लागू नहीं करने का आग्रह'

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : January 30, 2020/8:47 am IST

रायपुर। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ब्रिफ कर बताया कि सीएए को लेकर सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है।

कैबिनेट के फैसले

पढ़ें- शरजील इमाम अपने बयान पर कायम, कहा- कोई पछतावा नहीं, वीडियो बिल्कुल सही, आगे भ…

खत में सीएए को लागू नहीं करने का आग्रह किया गया है। कृषि मंत्री ने बतााय कि सीएए को लेकर देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किए गए। राज्य में शांति पूर्वक प्रदर्शन किया गया।

पढ़ें- पंचायत चुनाव में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों को नोटिस जारी, शरा…

कृषि मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मूलत: एसटी-एससी और पिछड़े वर्ग के निवासी है। जिनमें से बड़ी संख्या में गरीब अशिक्षित और साधन विहीन है। जिसे इस अधिनियम की औपचारिकता पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पढ़ें- आज दिल्ली प्रवास पर जाएंगे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, दिल्ली विधानसभ…

प्रमुख बातें

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में
 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सी.ए.ए.) में किए गए संशोधन को आम जनता में देखे जा रहे विरोध के दृष्टिगत, वापस लिए जाने का अनुरोध भारत सरकार से करने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत
‘‘कोई भी सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर सकेगी।
कोई भी सहकारी सोसाइटी साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित संकल्प द्वारा ऐसा सहयोग कर सकेगी। सहकारी सोयाइटी को ऐसा सहयोग करने के पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500/-प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है। जिसका बैठक में अनुसमर्थन किया गया।

 राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जोकि कुल कृषि योग्य भूमि का 18 प्रतिशत है। राज्य में सिंचाई के त्वरित विकास हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम में कार्यरत अमले को जहां प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें वहीं पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशील होगी।

पढ़ें- बिलासपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला, 1 संदि…

प्रधानमंत्री को लिखा पत्र