राम मंदिर पर फैसला आना शुरू, शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता- सीजेआई | Decision on Ram temple begins, Shia Waqf Board's claim rejected

राम मंदिर पर फैसला आना शुरू, शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता- सीजेआई

राम मंदिर पर फैसला आना शुरू, शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता- सीजेआई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:01 PM IST, Published Date : November 9, 2019/4:29 am IST

नई दिल्ली। सिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, चीफ जस्टिस ने राम मंदिर पर फैसला करना शुरू कर दिया गया है। सर्व सम्मति से शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया गया है।

इन अहम बिंदुओ से समझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें-

राम लला को कोर्ट ने मुख्य पक्षकार माना है
निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज

निर्मोही अखाड़ा सेवादार भी नहीं

रामलला को कानूनी मान्यता

पुरातात्विक सबूतों को दरकिनार नहीं की जा सकती

मस्जिद के नीचे विशालकाय सरंचना थी

बाबरी मस्जिट खाली जगह पर नहीं बनी थी

‘वो इस्लामिक संरचना नहीं थी’

विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजों का इस्तेमाल 

हिंदू अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते हैं

खुदाई में कलाकृतियां मिली हैं वो इस्लामिक नहीं है

हिंदू मुख्य गुंबद को ही जन्म स्थान मानते हैं

हिंदू आस्था को गलत बताने का कोई प्रमाण नहीं मिलता

क्रॉस एग्जामिनेशन से हिंदुओं का दावा गलत साबित नहीं

रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण भी रखे

चबूतरा, भंडारा, सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि

सुन्नी ने जगह को मस्जिद घोषित करने की मांग की

टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता

हिंदू परिक्रमा भी किया करते थे

अयोध्या में राम के जन्म के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया

बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी

मुस्लिम पक्ष हक का दावा साबित नहीं कर पाया

1934 के बाद मुस्लिमों का कभी कब्जा नहीं रहा

भीतरी हिस्से में मस्जिद होने के सबूत नहीं

विवादित हिस्से का बंटवारा नहीं होगा

सुन्नी बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी

 

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