अवैध खनन को लेकर शासन को हाईकोर्ट का निर्देश, प्रदेशभर में बनेंगे चेक पोस्ट, कटेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालान | High court directs government on illegal mining

अवैध खनन को लेकर शासन को हाईकोर्ट का निर्देश, प्रदेशभर में बनेंगे चेक पोस्ट, कटेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालान

अवैध खनन को लेकर शासन को हाईकोर्ट का निर्देश, प्रदेशभर में बनेंगे चेक पोस्ट, कटेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:54 PM IST, Published Date : September 13, 2019/6:32 am IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक का बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश अवैध रेत के उत्खनन को लेकर दिया है। शासन को प्रदेशभर में चेक पोस्ट बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अवैध उत्खनन के वाहनों की मॉनिटरिंग के साथ मैनुअल की जगह, इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाने और रेत की खदान पर वैध पनडुब्बी, हिटैची मशीन का रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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सभी वाहनों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ जाएं और किस नदी से रेत निकाली गई ये वैध लाइसेंस धारक को बताना होगा। वही अवैध खनन को रोकने के लिए गांव में सेल्फ ग्रुप बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही शासन से कोर्ट ने इस आदेश की कम्पलिंस रिपोर्ट 18 नम्बर को पेश करनी होंगी।

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दरअसल उमेश कुमार बोहरे ने अवैध खनन के खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के नदियों से अवैध रेत खनन हो रहा है। पुलिस और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफिया नदियों को छलनी करने का काम कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। 

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