अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी जीत, ICJ ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई, कहा- फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे पाकिस्तान | ICJ ruled that Kulbhushan death sentence should remain suspended until Pakistan reviews and reconsiders his conviction

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी जीत, ICJ ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई, कहा- फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे पाकिस्तान

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी जीत, ICJ ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई, कहा- फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे पाकिस्तान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:19 PM IST, Published Date : July 17, 2019/1:51 pm IST

कुलभूषण जाधव  मामले में भारत को अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) में ऐतिहासिक जीत मिली है। नीदरलैंड के हेग में ICJ ने  कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। वहीं, जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी। अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया।

बता दें कि जाधव एक रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं, जाधव पर पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाकर अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी, जाधव के खिलाफ पाक सेना के ट्रायल को भारत ने ICJ में चुनौती दी थी, जिसके बाद मई 2017 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला रखा।  ICJ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान पर जाधव के खिलाफ फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए साफ कहा था कि उसे अगवा किया गया था, इसीलिए जब पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उसके लिए सजा-ए-मौत मुकर्रर की तो भारत हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत में गया

कुछ मुख्य बातें

  • आईसीजे का कहना है कि कुलभूषण जाधव की सजा पर पुनर्विचार के लिए उसकी फांसी पर रोक जारी रहेगी

  • आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक माना

  • कोर्ट ने कहा कई मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया गया

  • आईसीजे ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं माना

  • आईसीजे ने अपने फैसले में भारत को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को कहा

कुलभूषण जाधव के केस पर आधारित कुछ मुख्य बातें

कुलभूषण मामले में भारत का पक्ष

कुलभूषण को लेकर पाकिस्तान का दावा

कुलभूषण मामले में ICJ में अब तक का घटनाक्रम

ICJ जज पैनल

अब्दुल कावि अहमद युसूफ | जस्टिस दलवीर भंडारी | तस्सदुक हुसैन जिलानी

 
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