नाबालिग से छेड़खानी करने वाले BEO सस्पेंड, अवर स​चिव ने जारी किए आदेश | Minor severance BEO Suspend

नाबालिग से छेड़खानी करने वाले BEO सस्पेंड, अवर स​चिव ने जारी किए आदेश

नाबालिग से छेड़खानी करने वाले BEO सस्पेंड, अवर स​चिव ने जारी किए आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : July 8, 2019/5:05 am IST

पेंड्रा। पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी गौरेला के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को राज्य शासन के अवर सचिव ने निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन के आदेश शनिवार की शाम को जारी कर दिए गए। निलंबन की अवधि के दौरान वह संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर में कार्य करेंगे।

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गौरतलब है कि गौरेला के बीईओ आरएल कुजूर ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से छेड़खानी की थी। गौरेला थाना पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ छेड़खानी का मामला कायम किया था। इसी वर्ष 18 जून को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसे अवर सचिव ने नैतिक पतन की श्रेणी में रखते हुए आरएल कुजूर को निलंबित कर दिया है।

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