छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में 17 से 23 सितंबर तक रहेगा लाॅकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश | Mungeli District Administration Issued Order for Lockdown from 17 to 23 September

छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में 17 से 23 सितंबर तक रहेगा लाॅकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में 17 से 23 सितंबर तक रहेगा लाॅकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : September 15, 2020/5:56 pm IST

मुंगेली: नोवल कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी. एस. एल्मा ने जिले के समस्त नागरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं जिले के नागरिको के मांग के आधार पर 17 सितम्बर 2020 से 23 सितम्बर 2020 के माध्य रात्रि 12 बजे तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है।

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घोषित लाॅकडाउन के दौरान जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों के कार्यालयों, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परंतु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसे, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि शामिल है, के परिचालन को तत्काॅल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा वाहन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन को इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओ के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, सप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी। परंतु नगरी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को सशर्त छूट प्रदान की गई है। ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है, उनको प्रतिबंध से छूट रखा गया है। ऐसी इकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य संबंधित पदार्थो, उत्पादन इकाई इत्यादि से संबंधित है। उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है। उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारी का उपयोग करेंगे। एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगी। इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारी के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही कराया जाएगा। समस्त नगरी क्षेत्र में धार्मिक संस्कृति एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेगी। सभी नगरी क्षेत्रों में समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में 2 से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राइवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 100 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा । तथा दूसरी बार उल्लंघन होने पर दंड विधि संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पर्याप्त सोशल/ फिजिकल डिस्टेंस एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों को पालन अनिवार्यतः किया जाएगा। समस्त नगरी क्षेत्रों में शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक मितानिन का क्रीमी मुक्त दवाएं घर-घर वितरण के पूर्व एटीसी टेस्ट कराये जाना अनिवार्य होगा। समस्त नगरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र लॉकडाउन उपरांत संचालित होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका अपना एटीसी टेस्ट अनिवार्य रूप से कराएंगे। तथा संबंधित तहसीलदार, विकास खंड चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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जारी निर्देश मे कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी । ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीनस्थ केंद्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी। स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल मेडिकल कॉलेज लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है) दवा दुकान उत्पादन की संबंधित परिवहन संबंधित परिवहन सेवाएं उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) प्रतिबंध से बहार रखा गया है।

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इसी प्रकार समस्त नगरीय क्षेत्रों में दूध, बे्रड, फल एवं सब्जी विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक संचालित होगी, एवं शासकीय स्तर पर अनुमोदित स्थाई निर्धारित स्थानों पर ही होगी सभी दुकानें बंद रहेगी । समस्त नगरीय क्षेत्रों में स्थित किराना दुकान सिर्फ होम डिलवरी कर सकेेंगे। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाकर प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेगी। मास्क, सेनेटाईजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूति, एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल तथा जेल का प्रत्येक कैदी का एंटीजन टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशामक सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकाने, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पोस्ट सेवाएं, खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां निजी एजेंसियों सहित अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान ये सभी संस्था न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार सभी नगरीय क्षेत्रो में स्थित समस्त शासकीय व अर्धशासकीय बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगे और महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालो की विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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