आरक्षण नहीं देने पर 20 निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस, काउंसलिंग निरस्त करके दोबारा काउंसलिंग की मांग | Bhopal News: Notice to council of 20 private medical colleges, non-reservation for general category students

आरक्षण नहीं देने पर 20 निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस, काउंसलिंग निरस्त करके दोबारा काउंसलिंग की मांग

आरक्षण नहीं देने पर 20 निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस, काउंसलिंग निरस्त करके दोबारा काउंसलिंग की मांग

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : July 31, 2019/4:00 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के 20 निजी मेडिकल कॉलेजों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में सामान्य वर्ग के छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण (general reservation madhya pradesh) नहीं देने पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले में जांच की मांग की गई है।

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हाईकोर्ट में दायर याचिका में काउंसलिंग निरस्त करके आरक्षण लागू करने के बाद नए सिरे से काउंसलिंग कराने की मांग की गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (10 percent reservation in madhya pradesh) का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।

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बता दे कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया है कि पिछले 26 जुलाई से नीट यूजी 2019 की काउंसलिंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण लागू नहीं किया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अपने इस विशेषाधिकार से वंचित हो रहे हैं। याचिका में मांग की गई कि वर्तमान काउंसलिंग प्रकिया को निरस्त करके पुनह काउंसलिंग कराई जाए।