रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों द्वारा होम आइसोलेशन के लिए अनुमति देने हेतु प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित मरीजों की संख्या की सीमा हटा दी है। अब कलेक्टर होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले कोविड-19 के लक्षणरहित मरीजों को संख्या-सीमा की बाध्यता के बिना इसकी अनुमति दे सकेंगे।
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ सरकार ने यात्री बसों के संचालन की दी अनुमति, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप होम आइसोलेशन की अनुमति देने कहा है। उन्होंने इसके लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों और शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
ये भी पढ़ें: कोरोना स्थगन प्रस्ताव पर विधायक बृजमोहन ने कहा- जनता परेशान, सरकार …
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज और प्रबंधन के लिए सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सभी जिलों को एक निर्धारित संख्या में ही होम आइसोलेशन की अनुमति देने कहा गया था। होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त पाए गए मरीजों को उनकी इच्छानुसार जिला स्तर पर इसकी अनुमति दी जाती है।
ये भी पढ़ें: बिना मास्क नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, राशन और शराब, कलेक्टर ने दिए स…
7 की बड़ी बात | सुबह 7 बजे की खबरें…
1 hour agoFace To Face MP: 29 सीट.. जनादेश लॉक.. किसकी जमेगी…
12 hours agoBhilai: CBSC ने 10th और 12th का Result किया घोषित,…
13 hours agoPM Modi Road Show in Varanasi Live : नामांकन से…
13 hours ago