नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश, 5 बार नोटिस का जवाब नहीं देने से सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग | Order to issue bailable warrants against Municipal Commissioner

नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश, 5 बार नोटिस का जवाब नहीं देने से सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग

नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश, 5 बार नोटिस का जवाब नहीं देने से सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : August 31, 2020/2:01 pm IST

भोपाल। भोपाल नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने ये आदेश दिए हैं। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का भी शोकाज नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें:पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से देश में शोक की लहर! जानिए उनके जीवन से जुड़ी खास बातें

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने एसपी के जरिए पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 15 सितंबर को आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं।

ये भी पढ़ें:पूरे शहर में होगी अंडरग्राउंड वायरिंग, स्मार्ट सिटी सलाहकार समिति की बैठक में सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का भी फैसला

बता दें कि पांच बार जारी हुए नोटिस का जवाब नहीं देने से मानवाधिकार आयोग सख्त हुआ है, यह एक घर के सामने से हाईटेंशन लाइन नहीं हटाने का मामला है जिस पर नगर निगम कमिश्नर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

ये भी पढ़ें:JEE परीक्षा को लेकर जिले में पुख्ता इंतजाम, कई चरणों में होगी थर्मल स्कैनिंग, सस्पेक्टेड छात्र आइसोलेशन हॉल में देंगे परीक्षा