भोपाल। भोपाल नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने ये आदेश दिए हैं। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का भी शोकाज नोटिस जारी किया है।
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मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने एसपी के जरिए पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 15 सितंबर को आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं।
बता दें कि पांच बार जारी हुए नोटिस का जवाब नहीं देने से मानवाधिकार आयोग सख्त हुआ है, यह एक घर के सामने से हाईटेंशन लाइन नहीं हटाने का मामला है जिस पर नगर निगम कमिश्नर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।
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