नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, सिमगा के निजी अस्पताल की कोविड उपचार की अनुमति निरस्त   | Rules violated heavily, Simga private hospital revoked permission for Kovid treatment

नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, सिमगा के निजी अस्पताल की कोविड उपचार की अनुमति निरस्त  

नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, सिमगा के निजी अस्पताल की कोविड उपचार की अनुमति निरस्त  

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : April 24, 2021/6:08 pm IST

रायपुुरः राज्य के बलौदा बाजार -भाटापारा जिले के सिमगा के अस्पताल श्री शिवम को कोविड 19 उपचार के लिए दी गई अनुमति आज निरस्त की गई है। बलोदा बाजार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है इस अस्पताल द्वारा कोविड मरीजों  के उपचार  के लिए राज्य शासन एवं आई सी एम आर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नही नही किया जा रहा । स्थानीय अधिकारी के निरीक्षण के बाद कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है किंतु वर्तमान में भर्ती मरीजों का डिस्चार्ज होने तक उपचार जारी रहेगा। आखिरी मरीज के डिस्चार्ज होने तक अस्पताल की कमियों में समुचित सुधार के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका पालन नही किए जाने की स्थिति में एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 के तहत दंडनीय होगा।

Read More: नक्सलियों ने BSF कैंप पर की फायरिंग, सभी जवान सुरक्षित

एक अन्य आदेश में बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सनशाइन हास्पिटल मुंगेली नाका के पास, को डाॅ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड मरीजों का उपचार नही करने की शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। जारी आदेश मंे कहा गया है कि शासन द्वारा जारी बैनर को अस्पताल परिसर से हटा दिया गया है। इसी तरह योजनांतर्गत मरीजों से भी अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत  प्राप्त हो रही है। अस्पताल द्वारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है जेा कि  दंडनीय होगा।

Read More: नींबू और बेकिंग सोडा के साथ गरम पानी पीने से तत्काल खत्म हो जाता है कोरोना? जानिए क्या है सच्चाई