सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष के 21 दलों को झटका, ईवीएम-वीवीपैट मामले में याचिका खारिज.. देखिए | Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification

सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष के 21 दलों को झटका, ईवीएम-वीवीपैट मामले में याचिका खारिज.. देखिए

सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष के 21 दलों को झटका, ईवीएम-वीवीपैट मामले में याचिका खारिज.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:53 PM IST, Published Date : May 7, 2019/6:59 am IST

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम-वीवीपैट पर्चियों की मिलान की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के 21 दलों की याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की मिलान की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. <a href=”https://t.co/zUdZEUDXUw”>pic.twitter.com/zUdZEUDXUw</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1125632427785838593?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 7, 2019</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत खारिज करने की याचिका पर 10 मई को करेगा विचार

पहले सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था। शीर्ष अदालत ने आठ अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ लगी वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की प्रक्रिया प्रति विधानसभा क्षेत्र एक मतदान केंद्र से बढ़ाकर पांच मतदान केंद्र की जाए। इससे पूर्व शीर्ष अदालत ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 फीसदी पर्चियों का मिलान करने का विपक्षी नेताओं का आग्रह अस्वीकार कर दिया था।

पढ़ें- भारत ने रुस से किया 464 नए टी-90 टैंक का सौदा, देश …

पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि वीवीपैट पर्चियों के मिलान में सिर्फ दो प्रतिशत की वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी और इससे न्यायालय के आदेश से पहले की स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए, याचिकाकर्ता मेरिट के आधार पर अपनी दलीलों में सफल रहे हों लेकिन उनकी यह सफलता उनकी शिकायत का समाधान नहीं करती है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत की पहले की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा है कि उसने कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों में औचक मिलान की प्रक्रिया में 2 प्रतिशत की वृद्धि से चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने का मकसद पूरा नहीं होगा।

दीजिए जवाब और जीतिए इनाम, आप सब से अनुरोध है इसे शेयर जरूर करें

Question 1 – देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ?
Question 2 – देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी ?
Question 3 – देश में किस पार्टी को मिलेगी बहुमत ?
Question 4 – चौकीदार का सियासी जुमला किसे फायदा पहुंचाएगा ?
Question 5 – छत्तीसगढ़ में सिटिंग सांसदों को बदलना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा ?
Question 6 – क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विस चुनाव वाला करिश्मा दोहरा पाएगी ?
Question 7 – क्या लोकसभा चुनाव में महागठबंधन असरदार होगा ?
Question 8 – क्या राफेल मुद्दे से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा ?
Question 9 – क्या एयर स्ट्राइक बीजेपी को चुनावी फायदा देगी ?
Question 10 – क्या इस बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी कामयाब होगी ?
Question 11 – क्या राम मंदिर पर इस बार भी बीजेपी को वोट मिलेंगे ?
Question 12 – क्या कश्मीर के फ्रंट पर मोदी सरकार नाकाम रही है?
Question 13 – क्या आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की निति प्रभावी रही ?
Question 14 – क्या मप्र, छग, राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा ?
Question 15 – क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रभावी प्रदर्शन करेगी ?
Question 16 -क्या दिग्विजय सिंह भोपाल का चुनाव जीत पाएंगे ?
Question 17- क्या छत्तीसगढ़ में इस बार मोदी लहर है ?
Question 18- क्या प्रियंका गाँधी कांग्रेस के लिए गुडलक साबित हो पाएंगी ?