कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी लगाना होगा सीट बेल्ट, नियम का उल्लंघन करने पर कटेगा 1000 रु का चालान | The passenger sitting on the back seat of the car will also have to install the seat belt A challan of Rs 1000 will be deducted for violation of rules

कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी लगाना होगा सीट बेल्ट, नियम का उल्लंघन करने पर कटेगा 1000 रु का चालान

कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी लगाना होगा सीट बेल्ट, नियम का उल्लंघन करने पर कटेगा 1000 रु का चालान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : January 19, 2021/9:58 am IST

नई दिल्ली ।  बढ़ते हादसों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस नियमों में सख्ती बरत रही है। वहीं नए नियम भी लागू कर रही है। यदि आप पश्चिमी दिल्ली में कार की सवारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल दिल्ली पुलिस के नए नियमों के मुताबिक अब बैक सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको 1000 रु तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।  दिल्ली पुलिस  ने इस संबंध  में  बीते सप्ताह ही एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस राजधानी  में  सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग सुनिश्चित करना चाहती है।

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 दिल्ली पुलिस ने 13 जनवरी से  इस नए नियम को पश्चिमी दिल्ली में  लागू कर दिया गया है। प्रायोगिक तौर पर ये नियम फिलहाल सिर्फ पश्चिमी दिल्ली में लागू किया गया है, जो 23 जनवरी तक लागू रहेगा। सब कुछ योजना के अनुरुप रहा तो दिल्ली पुलिस इस नियम को दिल्ली के बाकी इलाकों में भी लागू करने पर विचार करेगी।  

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वहीं नए नियमों के मुताबिक मोटरसाइकिल-स्कूटर चलाने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिनके वाहन में  मिरर नहीं लगे होंगे। दिल्ली पुलिस, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और  सेंट्रल मोटर व्हीकल्स  रुल्स  1989 के तहत ये नियम लागू कर रही है।

दिल्ली पुलिस लोगों को नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है। 
<blockquote
class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Traffic Police
for the cause of road safety, organised on road campaigns at 13 accident
prone zones to spread the message of road safety and importance of
abiding by the traffic rules, 38945 persons were got educated. <a
href="https://t.co/kGQJWHwx2E">pic.twitter.com/kGQJWHwx2E</a></p>&mdash;
Delhi Traffic Police (@dtptraffic) <a
href="https://twitter.com/dtptraffic/status/1351148549678002178?ref_src=twsrc%5Etfw">January
18, 2021</a></blockquote>
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