मास्क लगाकर बेचना और खरीदना होगा सामान, नहीं तो दुकान होगी सील.. आदेश जारी | The shop will be sealed if goods are sold without masking

मास्क लगाकर बेचना और खरीदना होगा सामान, नहीं तो दुकान होगी सील.. आदेश जारी

मास्क लगाकर बेचना और खरीदना होगा सामान, नहीं तो दुकान होगी सील.. आदेश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : October 21, 2020/6:33 am IST

कवर्धा, छत्तीसगढ़। कवर्धा कलेक्टर ने आगामी त्यौहारी सीजन के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है।

पढ़ें- सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, एथेनॉल…

बिना मास्क लगाए सामान बेचते पाए जाने पर दुकान को सील किया जाएगा। वहीं ये भी निर्देश दिए गए हैं कि मास्क नहीं पहनने वाले ग्राहकों को सामान न दिया जाए। कोरोना महामारी के तहत कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। 

पढ़ें- दुनिया का हर छठा बच्चा घोर गरीबी में, महामारी से यह…

बात दें केरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए कई उपाय किये जाते रहे हैं लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आगामी दिनों में ठंड बढ़ेगी साथ ही त्यौहारी सीजन होने के कारण बाजारों में लोगों की भीड़ अधिक होगी। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। संक्रमण को कम करने अब जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

पढ़ें- फूल तोड़ने गई नाबालिग लड़की की पड़ोसी ने लूटी अस्मत, 20 दिनों में दुष्कर्म की 9वीं वारदात

जिला प्रशासन की ओर से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की बैठक लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना मास्क लगाकार दुकानों में सामान बेचते पाये जाने पर दुकान सील किया जायेगा। साथ ही दुकानों में बिना मास्क लगा कर खरीदी करने वालों को भी सामान न देने की अपील की गई हैं। अब बिना मास्क के खरीदी बिक्री करते पाये जाते है तो चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। अब तक केवल समझाइस तक ही जिला प्रशासन अटका हुआ था, लेकिन अब आगामी समय को देखते हुए सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए कलेक्टर रमेष शर्मा ने दुकानदारों को नियमों का सख्ती के साथ पालन करने की हिदायत दी है।