कोरबा के लिए अनलॉक की गाइडलाइन जारी, दिशा निर्देश के साथ संचालित होंगी ये सेवाएं.. देखिए | Unlock Guideline released for Korba

कोरबा के लिए अनलॉक की गाइडलाइन जारी, दिशा निर्देश के साथ संचालित होंगी ये सेवाएं.. देखिए

कोरबा के लिए अनलॉक की गाइडलाइन जारी, दिशा निर्देश के साथ संचालित होंगी ये सेवाएं.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : August 7, 2020/2:23 am IST

कोरबा, छत्तीसगढ़। कोरबा जिलेे में कोरोना संक्रमण नियंत्रण को देखते हुए आज सुबह नौ बजे से नए दिशा-निर्देश लागू हो गए हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें, एकल दुकाने, काॅलोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों मे संचालित होने वाली दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी।

पढ़ें- इस जिले में 7 दिनों तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने दिए कड़ाई से पालन के निर्देश

जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर आवश्यकतानुसार सुबह एवं शाम के समय वितरण कार्य करेंगे। जिले के सभी शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संचालित होंगे।

पढ़ें- कोरोना पीड़ित नाबालिग बच्ची से अस्पताल में छेड़छाड़…

मेडिकल संबंधी व्यवसाय के संस्थान, हाॅस्पीटल, जांच केन्द्र, पैट्रोल पंप, बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थान अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं अभी बंद रहेंगी केवल ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी।

पढ़ें- खुशखबरी, आज से शुरू होगी ‘किसान रेल’, जानिए किन राज…

सभी सिनेमा हाॅल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम आदि स्थान भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। शाॅपिंग माॅल के भीतर बच्चों के प्ले ऐरिया और गेमिंग आर्केड भी बंद रहेंगे। क्लब, योग संस्थान, व्यायाम शाला, शाॅपिंग माॅल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन पहले जारी निर्देशानुसार ही कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने की शर्त पर भारत सरकार की एसओपी अनुसार ही संचालित होंगे। धार्मिक तथा पूजा स्थलों को कोविड प्रोटोकाॅल के पालन के साथ खोलने की अनुमति होगी।