गोपालगंज। बिहार के गोपाल गंज में 2016 में हुए जहरीली शराब कांड में बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। गोपालगंज की अदालत ने खजूरबानी जहरीली शराब कांड के 9 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि 4 महिला आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गोपालगंज में एडीजे 2 की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। फांसी की सजा मिलते ही कोर्ट परिसर में दोषियों के परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे।
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16 अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाना के खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से कुल 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग अंधे हो गए थे। इस शराब कांड के बाद नगर थाना पुलिस ने खजुरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, रुपेश शुक्ला सहित कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया था। इस मामले में नामजद एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। अब सिर्फ 13 नामजद अभियुक्त जिन्दा हैं और गोपालगंज एडीजे दो की कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को खजुरबानी कांड में दोषी करार दिया।
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आज यानि 5 मार्च को कोर्ट ने दोषियों के लिए बड़ी सजा का ऐलान भी कर दिया। साढ़े चार साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने सभी अरोपियो को दोषी करार दिया, वैसे ही खजुरबानी कांड में पीड़ित परिवारों में न्याय की उम्मीद जग गई।
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