केंद्र ने एआईएफएफ कार्यकारी समिति के चुनाव पर आदेश में संशोधन के लिए न्यायालय का रुख किया |

केंद्र ने एआईएफएफ कार्यकारी समिति के चुनाव पर आदेश में संशोधन के लिए न्यायालय का रुख किया

केंद्र ने एआईएफएफ कार्यकारी समिति के चुनाव पर आदेश में संशोधन के लिए न्यायालय का रुख किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : August 9, 2022/9:49 pm IST

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की कार्यकारी समिति के चुनाव और पूर्व खिलाड़ियों को निर्वाचन मंडल में शामिल करने के संबंध में तीन अगस्त के न्यायालय के आदेश में संशोधन का आग्रह किया।

केन्द्र सरकार की दलील है कि फीफा (फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था) और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने एआईएफएफ की इस संरचना पर कड़ा ऐतराज जताया है।

केन्द्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन में कहा गया, ‘‘ तीन अगस्त को पेश की गयी सदस्यता संरचना फीफा और एएफसी के अनुमोदन के मुताबिक नहीं हैं। अगर इसमें बदलाव नहीं किये गये तो न्यायालय ने जिस उद्देश्य के लिए इस तरह की कवायद शुरू की थी उसका नुकसान हो सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ इस मामले में पत्राचारों को देखने से यह पता चलता है कि फीफा और एएफसी को एआईएफएफ की सदस्यता संरचना पर कड़ा ऐतराज है।’’

इसमें कहा गया, ‘‘ उपरोक्त को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सीओए (प्रशासकों की समिति) के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इस न्यायालय और अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए सहयोग के बाद भी एआईएफएफ की सदस्यता संरचना में नए सदस्यों (36 खिलाड़ी) को शामिल करने का वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। न्यायालय द्वारा इस पहलू पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं के अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी में कोई अड़चन नहीं आये। ’’

भाषा आनन्द सुधीर

सुधीर

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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