अदालत ने दिव्यांग खिलाड़ी को आरक्षित वर्ग के बधिरों के शिविर में शामिल करने का निर्देश दिया |

अदालत ने दिव्यांग खिलाड़ी को आरक्षित वर्ग के बधिरों के शिविर में शामिल करने का निर्देश दिया

अदालत ने दिव्यांग खिलाड़ी को आरक्षित वर्ग के बधिरों के शिविर में शामिल करने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : March 28, 2022/6:22 pm IST

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) और अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद (एआईएससीडी) को निर्देश दिया है कि  ब्राजील डेफलंपिक (बधिरों का ओलंपिक) के लिए रिजर्व की श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम एथलीटों के लिए आगामी प्रशिक्षण शिविर में एक महिला टेनिस खिलाड़ी को शामिल करे।

  उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि डेफलंपिक में भाग लेने का अधिकार उसे तभी मिलेगा जब टीम के चयनित सदस्यों में से किसी एक को इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य हो जाये।

अदालत का यह आदेश विकलांग लॉन टेनिस खिलाड़ी कीर्ति लता की याचिका पर आया है जिसमें ब्राजील डेफलंपिक के लिए टेनिस टीमों के लिए न्यूनतम ‘4+4’ खिलाड़ियों के स्थान पर केवल ‘2+2’ पुरुष और महिला खिलाड़ियों को लेने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी गयी थी।

अदालत के फैसले के मुताबिक आगामी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण शिविर शीघ्र ही शुरू होने वाला है और याचिकाकर्ता को भी उस प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाये। जिससे वह किसी खिलाड़ी के हटने पर ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार रहे।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, ‘‘ उपरोक्त सभी कारणों से प्रतिवादी संख्या दो (साइ) और तीन (एआईएससीडी) को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए आगामी प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाये।’’

भाषा आनन्द मोना

मोना

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)