शिक्षाकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, सहायक शिक्षक बनेंगे लाइब्रेरियन

शिक्षाकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, सहायक शिक्षक बनेंगे लाइब्रेरियन

शिक्षाकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, सहायक शिक्षक बनेंगे लाइब्रेरियन
Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: May 31, 2018 12:38 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि बी लिब की योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षक पंचायत को ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति दिया जाएगा। इस आशय के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। शिक्षाकर्मी मोर्चा के पदाधिकारियों की इस संबंध में सरकार से चर्चा हो चुकी है। 

उल्लेखनीय है कि  उप सचिव पंचायत द्वारा शिक्षक पंचायत उर्दू के संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विषय समूह में स्नातक व बी एड की योग्यता रखने वाले के लिए प्रमोशन का प्रावधान है। ऐसे में माना जा रहा है कि बी लिब की योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षक पंचायत को ग्रन्थपाल के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। 

जिन जिलों में सहायक शिक्षक ग्रन्थपाल की सीधी भर्तियां हुई है, वहाँ पात्र होने पर उन्हें शिक्षक पंचायत ग्रन्थपाल के पद पर पदोन्नति देने के उपरांत शेष पदों पर बी लिब अर्हताधारी सहायक शिक्षक पंचायत को पदोन्नत किया जा सकता है। 

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छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षक मोर्चा ने मांग की थी कि जिन जिलों में सहायक शिक्षक ग्रन्थपाल कि सीधी भर्तियां नही हुई है वहां बी लिब की योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षक पंचायत को ग्रन्थपाल के पद पर पदोन्नत किया जाए। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2012 के नियम 9 (अनुसूची 4) मंन स्पष्ट उल्लेख है कि जिसमें पदोन्नति के उच्च एवं निम्न पदों को वर्गीकृत ना करके संवर्गीय समूहन किया गया है। उक्त नियम में यह भी उल्लेख है कि वह सभी पंचायत शिक्षक जो पदोन्नति के संवर्गीय पद हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता तथा 7 वर्ष का अनुभव रखता है वे पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे। इस आधार पर शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता व बी लिव धारण करने तथा 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले सभी सहायक शिक्षक पंचायत अर्ह होंगे। 

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शिक्षक मोर्चा के संचालक संजय शर्मा ने बताया कि संचालक पंचायत द्वारा 20 फरवरी 2018 को पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ के समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति हेतु स्थानीय जिला स्तर से पद लेकर शीघ्र पदोन्नति की जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव पंचायत व  पंचायत संचालक से मांग करते हुए कहा है कि जब सहायक शिक्षक ग्रन्थपाल के पद पर भर्ती ही नहीं हुई है तो सहायक शिक्षक ग्रन्थपाल की अनिवार्यता रखना  न्यायोचित नही है। इस आधार पर पदोन्नति रोकना शिक्षाकर्मियों के साथ अन्याय है। 

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प्रदेश संचालक संजय शर्मा, उपसंचालक हरेन्द्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, मनोज सनाढ्य, शैलेन्द्र पारीक, सुधीर प्रधान, विवेक दुबे ने बताया है कि बी लिब वाले को शिक्षक पंचायत को ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति देने हेतु शिक्षा विभाग से अभिमत लिया जा रहा है। अभिमत मिलने के बाद विधि विभाग से परामर्श लेकर लाभ दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षा कर्मियों से अपील की है कि वे किसी के भी बहकावे में न आएं, उनके पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।

वेब डेस्क, IBC24


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