दुष्कर्म का झूठा केस, महिला को 3 साल की सजा और जुर्माना भी | Court Sentenced :

दुष्कर्म का झूठा केस, महिला को 3 साल की सजा और जुर्माना भी

दुष्कर्म का झूठा केस, महिला को 3 साल की सजा और जुर्माना भी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:11 PM IST, Published Date : May 26, 2018/11:12 am IST

ग्वालियर। एक महिला को दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराना महंगा पड़ गया। कोर्ट में गवाही से पलटने पर पीड़िता को तीन साल की कैद के साथ 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने महिला की उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उसने कम से कम सजा की मांग की थी। तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद महिला ने आवेदन पेश किया कि वह आदेश की अपील करना चाहती है। उसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

दरअसल इंदरगंज थाने में एक महिला ने मोहन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि वह इंदरगंज में जा रही थी तभी मोहन सिंह आया और उसे अपने साथ अपनी फैक्ट्री ले गया। जब सभी कर्मचारी निकल गए तो उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और दुष्कर्म किया। मारपीट भी की।

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महिला की शिकायत पर पुलिस ने मोहन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही महिला की गवाही दर्ज की। जब मामला कोर्ट पहुंचा तब महिला अपनी गवाही से पलट गई। तथ्य सामने आया कि महिला ने पूर्व में भी कुछ लोगों पर इस तरह के केस दर्ज कराए थे और कोर्ट में गवाही पलट दी। गवाही से पलटने पर कोर्ट ने महिला के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।

महिला के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया, जिसमें सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि महिला ने झूठा केस दर्ज कराकर कानून का दुरुपयोग किया है। इस तरह के केस दर्ज कराने से समाज में संदेश गलत जा रहा है। इसलिए मिथ्या साक्ष्य देने पर महिला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं महिला की ओर से तर्क दिया गया कि उसका पहला अपराध है। एक बच्चा भी है जो उसके भरोसे हैं। महिला होने के नाते उसे दंड न दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीन साल की सजा सुनाई और 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

 वेब डेस्क, IBC24