रायपुर, छत्तीसगढ़। जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब से रजिस्ट्री के लिए पटवारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।भुइंया सॉफ्टवेयर में अपलोड दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए मान्य होंगे। जमीन रजिस्ट्री को सरल बनाने के लिए सरकार ने पहल की है।
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रजिस्ट्री में पटवारी व तहसीलदार के हस्ताक्षरित खसरा पांचसाला और खसरा बी-१ की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले बिना पटवारी व तहसीलदार के सील और दस्तखत बिना रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी। अब भुइंया वेबसाइट में अपलोड खसरा पांचसाला और खसरा बी- 1 से ही रजिस्ट्री की जाएगी। महानिरीक्षक पंजीयक ने यह आदेश जारी करके सभी जिला कलेक्टरों को सूंचित किया है। इस आदेश के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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इसके पीछे कारण यह है कि लोगों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन नक्शा खसरा व बी-१ में पटवारी के हस्ताक्षर और सील लगवाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें बार-बार पटवारी कार्यालय के चक्कर काटना पड़ रहा था। जिससे रजिस्ट्री पेंडिंग हो जाती थी और शासन को भी राजस्व का नुकसान होता था। अब यह सभी समस्या से निजात दिलाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। विवादित या सफ्टवेयर में अभिलेख नहीं होने पर ही पटवारी या तहसीलदार के प्रमाणित दस्तावेज मान्य होंगे।
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