मथुरा की अदालत में अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग |

मथुरा की अदालत में अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग

मथुरा की अदालत में अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : May 17, 2022/8:05 pm IST

मथुरा (उत्तर प्रदेश), 17 मई (भाषा) वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे वीडियोग्राफी मामले के बीच मंगलवार को मथुरा की अदालत में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद प्रकरण में अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की गई है।

मथुरा की अदालत में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद प्रकरण में श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन समिति के अध्यक्ष एवं एक मामले में वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की है। सिंह के अनुसार, एक जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी।

एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जबसे इस संबंध में वाद दाखिल किया गया है प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के लोग ईदगाह से उसके हिन्दू मंदिर होने से संबंधित वहां मौजूद साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

सिंह ने इसके लिए ईदगाह पर एक विशेष सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने व साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त करने के लिए वहां तक अन्य किसी भी व्यक्ति की पहुंच प्रतिबंधित करने की मांग भी की है।

सिंह ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वहां के सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा दिए गए आदेश की प्रति भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ लगाई है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत ने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया, जहां एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। अदालत ने सील किये गये स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया है।

वाराणसी के शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने सोमवार को कहा कि हिन्दू पक्ष की ओर से सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त शिवलिंग को सुरक्षित करने की अर्जी दी गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शिवलिंग वाले क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई आगामी एक जुलाई को ही अन्य अर्जियों के साथ करने की तिथि निश्चित की है।

सिंह 24 फरवरी 2021 से ही अदालत से ईदगाह परिसर के सर्वे एवं साक्ष्यों से छेड़छाड़ पर रोक लगाए जाने की मांग करते आ रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा एक सप्ताह पूर्व भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है।

भाषा सं आनन्द अर्पणा

अर्पणा

 

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