कप्पन की रिहाई के लिए पूरी हुई अदालत की औपचारिकताएं, बृहस्पतिवार को जेल से रिहाई की उम्मीद |

कप्पन की रिहाई के लिए पूरी हुई अदालत की औपचारिकताएं, बृहस्पतिवार को जेल से रिहाई की उम्मीद

कप्पन की रिहाई के लिए पूरी हुई अदालत की औपचारिकताएं, बृहस्पतिवार को जेल से रिहाई की उम्मीद

:   Modified Date:  February 1, 2023 / 06:42 PM IST, Published Date : February 1, 2023/6:42 pm IST

लखनऊ, एक फरवरी (भाषा) केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत संबंधी दो बंध पत्र (श्योरिटीज) बुधवार को यहां एक अदालत में जमा कर दिया गया, जिससे उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। पत्रकार के अधिवक्‍ता ने यह जानकारी दी।

यह पूछे जाने पर कि क्या कप्पन द्वारा जमानत जमा कराने से जुड़ी औपचारिकताएं विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पूरी कर ली गई हैं, उनके अधिवक्‍ता मोहम्मद धानिश केएस ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”आज अदालत में दो बंध पत्र पेश किया गया और अदालत की सब औपचारिकता पूरी हो गयी है। अदालत ने जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश भेज दिया है।’

उन्होंने कहा कि बृहस्‍पतिवार को कभी भी रिहाई की उम्मीद है।

अधिवक्‍ता ने कहा कि न्यायाधीश बुधवार को अदालत में मौजूद थे और उन्होंने जमानत मंजूर की।

मंगलवार को विशेष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में जज के नहीं होने के कारण एक-एक लाख रुपये के दो बंध पत्र जमा नहीं हो सके थे।

कप्पन की रिहाई के आदेश के बारे में लखनऊ जिला जेल के जेलर की प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी है ।

कप्पन वर्तमान में लखनऊ की जिला जेल में निरुद्ध हैं और उसे तीन अन्य लोगों – अतिकुर रहमान, आलम और मसूद – के साथ मथुरा से अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर पीएफआई के साथ कथित तौर पर संबंध रखने तथा हिंसा भड़काने के षड़यंत्र का हिस्सा होने का आरोप है।

कप्पन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा अरुनव आनन्द

रंजन

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