हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), 13 अप्रैल (भाषा) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्रशासन ने गर्मी के मौसम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आग की घटनाओं से जंगलों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों को सौंप दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी अमरजीत सिंह ने हिमाचल प्रदेश ग्राम और छोटे कस्बे गश्त अधिनियम 1964 की धारा तीन के तहत एक विशेष आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार हमीरपुर जिले के सभी गांवों के सभी सक्षम पुरुष निवासी अपने गांवों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में वन संपदा और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं की सुरक्षा, गश्त और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि ये आदेश छह माह तक लागू रहेंगे।
यह आदेश इसलिए आया है क्योंकि गर्मियों के महीनों के दौरान क्षेत्र में चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, जिससे सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान होता है।
इस बीच वन विभाग ने भी अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति और जंगलों के चारों ओर फायर लाइन बनाकर जंगलों को आग से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है।
भाषा
योगेश माधव
माधव
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