उत्तर प्रदेश में जेल में बंद गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। पुलिस ने दी जानकारी।
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