उप्र में हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा |

उप्र में हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

उप्र में हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : October 22, 2022/3:50 pm IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 22 अक्टूबर (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्‍या के मामले में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए महिला के पति को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

उन्‍होंने बताया कि प्रयागराज जिले के गोविंदपुर निवासी सुभाष चंद्र साहू ने हथिगवां थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि तीन सितंबर, 2018 को दहेज की मांग को लेकर उसकी गर्भवती बेटी संगीता से उसके पति कृष्ण कुमार साहू और ससुर राम किशोर साहू ने मारपीट की और संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसने से प्रयागराज में उसकी मौत हो गयी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर पति कृष्ण कुमार साहू और राम किशोर साहू के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर दोषी सिद्ध होने पर कृष्ण कुमार साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि साक्ष्य के अभाव में राम किशोर साहू को दोषमुक्त कर दिया।

भाषा सं आनन्द नेत्रपाल देवेंद्र

देवेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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