उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को आजीवन कारावास की सजा |

उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  March 1, 2024 / 06:06 PM IST, Published Date : March 1, 2024/6:06 pm IST

मथुरा (उप्र) एक मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) अलका उपमन्‍यु ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राम किशोर ने बृहस्पतिवार को आरोपी नेहना उर्फ लोकेश को आजीवन कारावास के साथ 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उपमन्‍यु के मुताबिक, आरोपी ने 23 मई 2023 को 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की से उस समय छेड़छाड़ की जब वह अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी।

उन्होंने बताया कि आरोपी के दो नाबालिग साथियों ने घटना का वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी भी दी थी।

अधिवक्‍ता ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जब आरोपी की शिकायत उसके परिजनों से की तो आरोपी के परिजनों ने पीड़िता और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि मथुरा के जमुना पार थाने में 26 मई 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (बल प्रयोग कर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उपमन्यु ने बताया चूंकि मामले में दो आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए उनके मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र

 

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