(एम जुल्करनैन)
लाहौर, 12 मार्च (भाषा) पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर में पंजाब प्रांत में एक श्रीलंकाई नागरिक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में शनिवार को 89 लोगों को आरोपित किया।
कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के समर्थकों सहित 800 से अधिक लोगों की भीड़ ने 3 दिसंबर, 2021 को सियालकोट जिले में ईशनिंदा के आरोप में एक कपड़ा कारखाने पर हमला किया और उसके 47 वर्षीय महाप्रबंधक प्रियंता कुमारा की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद भीड़ ने शव को आग के हवाले कर दिया था।
कारखाने के कुछ कर्मचारियों ने कुमारा पर फैक्टरी में मशीनों के निरीक्षण के दौरान इस्लामिक आयतें लिखे टीएलपी के पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगाया था।
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद ‘पीटीआई’ को बताया, ”लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत की न्यायाधीश नताशा नसीम ने शनिवार को यहां कोट लखपत जेल में सुनवाई के दौरान 89 लोगों को ईशनिंदा के आरोप में कुमारा की पीट-पीटकर हत्या करने और जलाने के मामले में आरोपित किया।”
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने अभियोजकों को 14 मार्च को गवाहों को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
अधिकारी ने कहा कि संदिग्धों ने अपराध में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है। सुरक्षा कारणों से जेल में मुकदमा चल रहा है। वीडियो फुटेज के जरिए संदिग्धों की भूमिका की पहचान की गई है।
कुमारा पिछले सात वर्षों से सियालकोट जिले के राजको इंडस्ट्रीज में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।
भाषा जोहेब दिलीप
दिलीप
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
रफह पर इजराइल के हमले में 45 लोग मारे गये…
11 hours agoभूस्खलन के कारण 2,000 से अधिक लोग जिंदा दफन: पापुआ…
12 hours agoरफह पर इजराइल के हमले में दर्जनों लोगों की मौत,…
12 hours ago