स्टॉकहोम: स्वीडन की संसद ने बुधवार को एक कानून पारित कर कानूनी रूप से अपना लिंग परिवर्तन कराने वाले लोगों के लिए आवश्यक आयु सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी। कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को लिंग परिवर्तन कराने के लिए एक अभिभावक, एक डॉक्टर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होगी। विधेयक के पक्ष में 234 और विरोध में 94 वोट पड़े, जबकि 21 सदस्य इस दौरान अनुपस्थित रहे।
बुधवार को स्वीडन की संसद में इस कानून पर मतदान हुआ, जिसमें 234 सांसदों ने कानून के पक्ष में मतदान किया। वहीं 94 सांसदों ने इसका विरोध किया और 21 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहे। स्वीडन की सरकार के उदारवादी नेता और पार्टियां इस कानून का समर्थन कर रही हैं। वहीं कुछ ईसाई डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। स्वीडन की दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाने वाली स्वीडन डेमोक्रेट्स ने भी कानून का विरोध किया। ये पार्टी सरकार को समर्थन दे रही है, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है।
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