PESA Act will be implemented from November 15 in Madhya Pradesh

प्रदेश में 15 नवंबर से लागू होगा पेसा अधिनियम, मुख्यमंत्री ने खुद दी जानकारी

प्रदेश में 15 नवंबर से लागू होगा पेसा अधिनियमः PESA Act will be implemented from November 15 in Madhya Pradesh

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : November 13, 2022/8:37 pm IST

उमरियाः PESA Act will be implemented  मध्यप्रदेश में 15 नवंबर को पेसा अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दिन इस अधिनियम को लागू करने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल, सीएम शिवराज आज उमरिया जिले के बांधवगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दिन पेसा अधिनियम लागू किया जाएगा।

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PESA Act will be implemented  बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार हर साल बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार यह कार्यक्रम शहडोल में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है।

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क्या है पेसा एक्ट

पेसा एक्ट आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है। इसमें निर्णय लेने की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता मिलती है। केंद्र ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996 कानून लागू किया था। वर्तमान में पांचवी अनुसूची झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में लागू है। मध्यप्रदेश में कानून लागू तो रहा, लेकिन इसमें अधिकार काफी सीमित थे। नए नियमों के बाद ग्राम सभा सबसे सशक्त होगी।

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