नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) अपोलो टायर्स लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसे जीएसटी प्राधिकरण से 2.06 करोड़ रुपये की कर मांग और जुर्माने का आदेश मिला है।
कंपनी ने बताया कि तमिलनाडु में जीएसटी प्राधिकरण ने इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) का लाभ उठाने और अन्य मुद्दों के चलते यह आदेश जारी किया।
अपोलो टायर्स ने शेयर बाजार को बताया कि तमिलनाडु के उपायुक्त (सीटी) ने जीएसटी अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया है, जिसमें जीएसटी मांग और जुर्माने सहित 2.06 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
कंपनी ने बताया कि यह मामला आईटीसी का लाभ उठाने और अन्य मुद्दों से जुड़ा है।
अपोलो टायर्स ने कहा कि कंपनी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। साथ ही जोड़ा कि इस मुद्दे के कारण उसकी वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भाषा पाण्डेय अजय
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