Income Tax Alerts: पैन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक सूचना, फटाफट करवा लें ये काम, वरना हो सकती है बड़ी दिक्कत
IT Department alerts PAN card holders: डिपार्टमेंट ने बताया है कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है, अन्यथा 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय जानकारी इस नंबर से ही दर्ज करता है। ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए।
Income Tax Department alerts PAN card holders
नई दिल्ली। IT Department alerts PAN card holders: आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्डर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है। आई टी डिपार्टमेंट ने बताया है कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है, अन्यथा 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय जानकारी इस नंबर से ही दर्ज करता है। ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए।
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31 मार्च 2023 तक लिंक करना अनिवार्य
पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके बिना आयकर विभाग का कुछ भी काम नहीं होता है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने एक बार फिर ट्वीट किया है। इसमें बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारक होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।
पैन कार्ड अपने मोबाइल से ऐसे करें लिंक
अगर आप घर बैठे ही पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
उसके बाद आधार कार्ड के डेटा के मुताबिक जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे खुद का नाम, जन्म दिनांक. अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ जन्मतिथि लिखी हुई है तो आप वहां बॉक्स पर राइट निशान लगा दें।
इसके बाद वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज कर दें।
अब आपको “Link Aadhaar” का लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां क्लिक करें।
इस तरह आधार और पैन कार्ड को लिंक किया जा सकता है।

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