मुंबई, 29 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के रियल एस्टेट नियामक महारेरा ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में डेवलपर्स को जल्द ही आवास परियोजनाओं के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण और उनकी समय-सीमा बतानी होगी।
महारेरा ने कहा कि घर खरीदारों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये सुविधाएं उन्हें कब तक उपलब्ध होंगी।
एक बयान के अनुसार महारेरा ने आवास परियोजनाओं में गारंटी वाली सुविधाओं को लेकर अनिश्चितता खत्म करने के लिए मानदंड प्रस्तावित किए हैं।
बयान में कहा गया कि घर खरीदारों को अक्सर स्विमिंग पूल, जिम या सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाओं के नाम पर लुभाया जाता है, लेकिन इस बात पर चुप्पी रहती है कि ये सुविधाएं उन्हें कब उपलब्ध होंगी या इसके लिए नियम-शर्तें क्या होंगी।
इसमें कहा गया कि स्पष्टता की कमी से भविष्य में अधूरी उम्मीदें और संभावित विवाद हो सकते हैं।
नियामक ने कहा कि वर्तमान में, बिक्री के लिए मॉडल समझौते की ‘अनुसूची दो’ में केवल सुविधाओं का उल्लेख है, लेकिन उनकी विशेषताओं और समय-सीमा के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।
बयान में कहा गया है कि स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, सभागार, सोसायटी कार्यालय, जिम और स्क्वैश कोर्ट जैसी सुविधाओं का विवरण डेवलपर्स को उनके आकार और उपलब्धता की तारीखों के साथ देना होगा।
भाषा पाण्डेय रमण
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