नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बृहस्पतिवार को मैक्स समूह के चेयरमैन अनलजीत सिंह की पत्नी नीलू अनलजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
नीलू अनलजीत ने अपने पति और अन्य पर समूह की होल्डिंग कंपनी से फंड दूसरी जगह भेजने के आरोप लगाए हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों सहित संबंधित पक्षों ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा, जिसके बाद दो सदस्यीय पीठ ने मामले को 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया।
नीलू अनलजीत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स से जवाब मिला है और उन्होंने इस पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।
इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए उचित समय नहीं मिला और इसलिए आंशिक रूप से जवाब दायर किया गया।
अनलजीत सिंह सहित अन्य पक्षों ने भी जवाब दाखिल नहीं किया और उन्होंने न्यायाधिकरण से सभी पक्षों को जवाब, दस्तावेज और प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने को कहा है।
इसके बाद न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली एनसीएलटी की पीठ ने मामले को 28 अप्रैल तक टाल दिया।
नीलू अनलजीत सिंह ने अपनी याचिका में मैक्स वेंचर्स इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के कामकाज की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपने पति अनलजीत सिंह को कंपनी का निदेशक एवं शेयरधारक होने से अयोग्य घोषित करने की भी एनसीएलटी से मांग की है।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
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