एनसीएलटी ने सरकार को दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रबंधन की अनुमति दी |

एनसीएलटी ने सरकार को दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रबंधन की अनुमति दी

एनसीएलटी ने सरकार को दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रबंधन की अनुमति दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : April 1, 2022/9:06 pm IST

नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति दे दी।

इससे पहले, एनसीएलटी ने दिल्ली जिमखाना क्लब के कामकाज में अनियमितता का हवाला देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया क्लब का प्रबंधन जनहित के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एनसीएलटी में अपील कर क्लब की आम समिति और अन्य पर धोखाधड़ी तथा कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कंपनी कानून, 2003 की धारा 241 और 242 के तहत प्रबंधन नियंत्रण उसे सौंपने की अपील की थी।

इस याचिका पर 149 पन्नों का आदेश पारित करते हुए अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह मानने के लिए ‘‘पर्याप्त साक्ष्य’’ हैं, कि यह क्लब के कुप्रबंधन का मामला है।

आदेश में कहा गया कि मंत्रालय को जिमखाना क्लब के पुनर्गठन के लिए सभी कार्रवाई करने और सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया जाता है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

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