अडाणी गैस वितरण नेटवर्क को साझा कैरियर घोषित करने पर जारी नोटिस स्थगित |

अडाणी गैस वितरण नेटवर्क को साझा कैरियर घोषित करने पर जारी नोटिस स्थगित

अडाणी गैस वितरण नेटवर्क को साझा कैरियर घोषित करने पर जारी नोटिस स्थगित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : February 14, 2022/11:03 pm IST

नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद शहर, दस्करोई और खुर्जा में अडाणी टोटल गैस लिमिटेड के शहरी गैस वितरण को साझा कैरियर घोषित करने के मामले में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) की तरफ से जारी नोटिस पर सोमवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अडाणी टोटल की तरफ से दायर याचिका पर जारी किए गए अपने अंतरिम आदेश में पीएनजीआरबी की तरफ से जारी किए गए नोटिस को स्थगित कर दिया।

पीएनजीआरबी ने इस मामले में 13 सितंबर 2021 को यह नोटिस भेजा था और फिर 20 जनवरी 2022 को सुनवाई का नोटिस जारी किया था।

अडाणी टोटल गैस लिमिटेड के वकील दर्पण वाधवा ने अपनी दलील में कहा कि ये नोटिस पीएनजीआरबी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और बोर्ड के विधिक सदस्य की गैरमौजूदगी में जारी किए जाने से प्रक्रियागत खामियां भी हैं।

भाषा

प्रेम रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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