सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रीट, इनविट के लिये संचालन नियम अधिसूचित |

सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रीट, इनविट के लिये संचालन नियम अधिसूचित

सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रीट, इनविट के लिये संचालन नियम अधिसूचित

:   Modified Date:  February 15, 2023 / 03:34 PM IST, Published Date : February 15, 2023/3:34 pm IST

नयी दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिये संचालन नियमों को बुधवार को अधिसूचित कर दिया।

दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया है कि नियामक ने ऑडिटर की अवधि, कर्ज के आकलन और बिना दावे या बिना भुगतान वाली राशि से जुड़े प्रावधानों को दुरुस्त किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल ने सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रीट और इनविट के लिये संचालन नियम लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

नियामक ने रीट और इनविट के लिये प्रावधानों को दुरुस्त किये जाने के तहत कहा कि ऑडिटर का कार्यकाल यूनिटधारकों की पांचवीं सालाना आम बैठक पूरी होने तक होगा और सांविधिक ऑडिटर सभी इकाइयों या एकीकृत खातों वाली कंपनियों के सीमित ऑडिट को देखेगा।

रीट और इनविट किसी व्यक्ति को लगातार पांच साल से अधिक समय के लिये एक बार से ज्यादा के लिये ऑडिटर नियुक्त नहीं करेंगे। वहीं ऑडिट कंपनी को पांच-पांच साल के लिये दो बाद ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है।

इन निवेश माध्यमों (रीट और इनविट) की तरफ से एक दिन के लिये म्यूचुअल फंड में निवेश को कर्ज आकलन के तहत नकद और नकद समतुल्य माना जाएगा। इसके अलावा, बिना दावे वाले या बिना भुगतान वाली राशि सेबी की तरफ से गठित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में हस्तांतरित की जाएगी।

इसके साथ ही सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरत) नियमन के कुछ प्रावधान जो सीधे तौर पर लागू नहीं हैं या रीट तथा इनविट के लिये पहले स्पष्ट किये गये हैं, उसमें संशोधन किया गया है।

रीट या इनविट के निदेशक मंडल में कम-से-कम छह निदेशक होंगे। इसमें कम-से-कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होगी। प्रत्येक निदेशक मंडल बैठक के लिये जरूरी है कि उसकी कुल संख्या का एक-तिहाई या कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, होने चाहिए।

साथ ही चिंताओं को उपयुक्त मंच पर लाने को लेकर निदेशकों और कर्मचारियों के लिये गड़बड़ी को उजागर करने वाली नीति समेत निगरानी व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है।

भाषा

रमण अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)