नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने और पारदर्शिता में सुधार के लिये रीट और इनविट से होल्डिंग कंपनियों और विशेष उद्देश्यीय इकाइयों (एसपीवी) की प्रतिभूतियों को सिर्फ डिमैट खातों में ही रखने को कहा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को जारी दो अलग परिपत्रों में कहा कि रीट (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) और इनविट (बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट) के निवेश प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा।
साथ ही रीट ओर इनविट के पास होल्डिंग कंपनियों और विशेष उद्देश्यीय इकाइयों के भौतिक रूप में रखी मौजूदा प्रतिभूतियों को 30 जून तक डिमैट (डिमैटेरियलाइज्ड) यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने को कहा गया है।
नियमों के तहत रीट और इनविट के यूनिट सभी आवेदनकर्ताओं को डिमैट रूप में ही जारी किए जाएंगे।
रीट और इनविट निवेश माध्यम के रूप में देश में अभी उतने लोकप्रिय नहीं हुए हैं। लेकिन वैश्विक बाजारों में ये निवेश के काफी लोकप्रिय माध्यम हैं। जहां रीट में वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजनाएं होती हैं। वहीं इनविट में राजमार्ग और बिजली पारेषण जैसी ढांचागत संपत्तियां होती हैं।
भाषा
रमण प्रेम
प्रेम
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