नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना शनिवार से लागू होगी। इसमें एक करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम दो प्रतिशत से घटकर 0.37 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की कुल लागत में कमी होगी।
नयी योजना में गारंटी की अधिकतम सीमा भी दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
एमएसएमई मंत्रालय ने कहा, ”गारंटी की सीमा को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही 10 लाख रुपये तक के ऋण बकाया के लिए गारंटी के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की जरूरत नहीं होगी।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि एक अप्रैल, 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना को फिर से शुरू किया जाएगा।
इस घोषणा के तहत सीजीटीएमएसई में 30 मार्च, 2023 को 8,000 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)