नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सामूहिक निवेश योजना के जरिये लोगों से अवैध तरीके से धन जुटाने को लेकर एलकेमिस्ट इंफ्रा रीयल्टी लि. और चार अन्य पर कुल एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है, वे ब्रज मोहन महाजन, नारायण माधव कुमार, बलवीर सिंह और चंद्र शेखर चौहान हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि कंपनी और उससे जुड़े व्यक्ति लोगों से धन जुटाने की गतिविधियों में शामिल थे। यह सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) थी। उन्होंने भूमि विकस के नाम पर पैसा जुटाया था।
आदेश के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2009, 31 मार्च, 2010 और 31 मार्च,2011 को क्रमश: 54.1 करोड़ रुपये, 449.41 करोड़ रुपये और 1,087.68 करोड़ रुपये जुटाये।
मामले में सुनवाई कर रहे सेबी के अधिकारी के सर्वाणन ने कहा कि तीन बही-खातों के रिकार्ड से पता चलता है कि कंपनी कम-से-कम 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में सामूहिक निवेश योजना चला रही थी। एल्कामिस्ट का गठन 2008 में हुआ।
भाषा
रमण मनोहर
मनोहर
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