केंद्र सरकार ने तय किए वाहनों के स्क्रैपिंग के मानदंड, जानिए कौन-कौन सी गाड़ियां हो जाएंगी कबाड़ |union transport ministry Issued Criteria for Scrapping of Vehicle at Registered Vehicle Scrapping Facility

केंद्र सरकार ने तय किए वाहनों के स्क्रैपिंग के मानदंड, जानिए कौन-कौन सी गाड़ियां हो जाएंगी कबाड़

केंद्र सरकार ने तय किए वाहनों के स्क्रैपिंग के मानदंड! union transport ministry Issued Criteria for Scrapping of Vehicle at Registered Vehicle Scrapping Facility

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : August 29, 2021/10:38 pm IST

नई दिल्ली: बढ़ते प्रदुषण पर कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इस पहल के तहत सरकार अधिक प्रदुषण करने वाले वाहनों के लिए ‘व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’ लाई है। इस पॉलिसी के तहत उन वाहनों को कबाड़ करार दिया जाएगा, जो उपयोग में लेने लायक नहीं हैं। चाहे वह वाहनों की फिटनेस को देखते हुए हो या प्रदुषण को। अब सरकार ने इसके नियम तय कर दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है।

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नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के नियम-52 के मुताबिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराएंगे, उन्हें RSVF पर स्क्रैप किया जा सकेगा। नियम-52 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले उसके रीन्यूअल से जुड़ा है।

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इन वाहनों को किया जाएगा कबाड़

1. RSVF पर ऐसे वाहनों को भी स्क्रैप किया जा सकेगा जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-62 के हिसाब से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।2. किसी एजेंसी द्वारा कबाड़ बनाने के लिए नीलामी में खरीदे गए वाहन भी स्क्रैप हो सकेंगे।
3. जो वाहन आग, दंगों, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी अन्य आपदा के कारण खराब हो जाएं।
4. जिन वाहनों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा चलन से बाहर कर दिया जाएगा।
5. जिनका रिपेयरिंंग कर पाना मुश्किल हो।
6. ऐसे वाहन जो खनन, हाइवे निर्माण, फार्म्स, बिजली, कारखाने या हवाईअड्डों इत्यादि परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या जो अपना समय पूरा कर चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे।
7. ऐसे वाहन जो मैन्युफैक्टरिंग के दौरान रिजेक्ट हो जाएं।
8. ऐसे वाहन जो कारखाने से डीलर तक ले जाने में टूट-फूट जाएं या बिना बिके रह जाएंगे।

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