पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के नियमन के लिए अधिसूचना जारी की |

पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के नियमन के लिए अधिसूचना जारी की

पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के नियमन के लिए अधिसूचना जारी की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : March 4, 2022/10:11 pm IST

कोलकाता, चार मार्च (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ऐप के जरिये कैब बुकिंग सेवाओं को विनियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

राज्य सरकार की शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कैब चालकों द्वारा अधिक भाड़ा वसूलना और यात्रा रद्द करने के आरोपों को देखते हुए जुर्माने और लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने का प्रावधान है।

अधिसूचना में कहा गया कि वर्तमान वर्ष के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी टैक्सी का किराया ऐप के जरिये कैब सेवा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए मूल किराया होगा।

इसके अलावा उन्हें आधार किराये से 50 फीसदी कम या 50 फीसदी अधिक अधिभार वसूलने की अनुमति होगी।

तीन मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया कि यात्रा के लिए किराया यात्रा शुरू करने के स्थान से लेकर उतरने के स्थान तक ही लिया जाएगा।

भाषा जतिन रमण

रमण

 

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