उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: March 1, 2024 / 03:08 pm IST
Published Date: March 1, 2024 2:14 pm IST

बलरामपुर (उप्र) एक मार्च (भाषा) बलरामपुर जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में एक परिवार के चार सदस्यों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने पीड़िता के ससुर जग प्रसाद मिश्रा, सास राधा मिश्रा, जेठ दुर्गेश मिश्रा और जेठानी नीतू मिश्रा को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया।

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि न्यायाधीश ने दोषियों पर 85-85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बलरामपुर नगर क्षेत्र के खलवा निवासी अमरेश कुमार तिवारी ने 28 सितंबर 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी सुनीता को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जिंदा जला दिया।

उन्होंने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

भाषा सं जफर खारी

खारी


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