राजधानी में व्यावसायिक और सामान्य गतिविधियों को सशर्त अनुमति, प्रशासन ने दीं कई रियायतें, देखें दिशा निर्देश | Business and general activities in the capital are conditionally permitted The administration gave many concessions See directions

राजधानी में व्यावसायिक और सामान्य गतिविधियों को सशर्त अनुमति, प्रशासन ने दीं कई रियायतें, देखें दिशा निर्देश

राजधानी में व्यावसायिक और सामान्य गतिविधियों को सशर्त अनुमति, प्रशासन ने दीं कई रियायतें, देखें दिशा निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : May 18, 2020/4:30 am IST

भोपाल। लॉकडाउन चौथे चरण में मध्य प्रदेश में कन्टेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी स्थानों पर चुनिंदा गतिविधियां शुरू करने की छूट दे दी गई है। हालांकि प्रदेश के रेड जोन जिलों में अभी भी सख्ती देखने को मिलेगी, इसके लिए सरकार नए सिरे से प्रदेश में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का निर्धारण करेगी।

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लॉकडाउन फोर में कई तरह की रियासतें दी गई हैं। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के बीच कुछ रियायतों के साथ सख्ती भी बरती जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने भोपाल को छह सेक्टर में बांटा है। आम लोगों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने की परमिशन नहीं होगी। इमरजेंसी सेवा के लिए ही दूसरे सेक्टर में जा सकेंगे। भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शहर के छह सेक्टर में जरूरी शर्तों के साथ छूट दी है, जबकि जहांगीराबाद, ऐशबाग, अशोका गार्डन, मंगलवारा, तलैया समेत अन्य हॉटस्पॉट वाले इलाकों में टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी में अस्पताल जाने की छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर और गोविंदपुरा क्षेत्र की इंडस्ट्री को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे, एक रजिस्ट्री में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा।

भोपाल को 6 सेक्टर में बांटा –
1. कोलार • कोलार गेस्ट हाउस, बंसल अस्पताल चौराहा से कालापानी। हबीबगंज अंडरब्रिज से बावड़ियाकलां ब्रिज तक…
2. होशंगाबाद रोड • आईएसबीटी से मिसरोद थाना समरधा तक..
3. रातीबड़ • सूरज नगर तिराहे से रातीबड़ थाने की सीमा तक…
4. गोविंदपुरा एरिया • रायसेन रोड, निजामुद्दीन रोड, अयोध्या बायपास रोड से करारिया गांव तक…
5. बीएचईएल क्षेत्र • कस्तूरबा अस्पताल से बीएचईएल कॉलोनी होते हुए पटेल नगर तक …
6. बैरागढ़ • लालघाटी से खजूरी थाने तक

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एक सेक्टर का व्यक्ति दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकेगा
• कंटेनमेंट जोन के बाहर प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी के साथ प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को दफ्तर आने की अनुमति नहीं रहेगी…
• इन सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अनुमति दी जाएगी… इसमें सीपीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और निजी बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी… हालांकि इसके लिए शासन द्वारा तय की गई शर्तें लागू रहेंगी.. मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर काम करना होगा… यहां से दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं रहेगी…
• इन छह सेक्टरों में इंडस्ट्री खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन 50 फीसदी स्टॉफ के साथ…
• छह सेक्टरों में कंटेनमेंट जोन के बाद वाहन सुधारने और पार्टस की दुकानों को एसडीएम की अनुमति के आधार पर खोला जाएगा…
• सीपीए, नगर निगम को पानी की सप्लाई, सीवेज, पेंचवर्क, पार्क और गार्डन का मेंटेनेंस की अनुमति देने की योजना है..
• कर्मचारी और मजदूरों को उस सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य है… संबंधित सेक्टर के बाहर के किसी भी कर्मचारी या मजदूर को संबंधित सेक्टर में जाने की रोक रहेगी…
• हॉट स्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी और 6 सेक्टर में रहने वाले लोग हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे…

 

 
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