कांशीराम आवास योजना के 63 लाभार्थी अपात्र, आवास खाली करने का आदेश |

कांशीराम आवास योजना के 63 लाभार्थी अपात्र, आवास खाली करने का आदेश

कांशीराम आवास योजना के 63 लाभार्थी अपात्र, आवास खाली करने का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : April 8, 2022/11:06 am IST

नोएडा, आठ अप्रैल (भाषा) गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के सेक्टर-45 में कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना के 63 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं, जिन्हें 15 दिन में मकान खाली करने के आदेश दिये गये हैं।

घोटाले की जांच में खुलासा होने पर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने अपात्रों से मकान खाली कराने का आदेश दिया है। बृहस्पतिवार को जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) अधिकारी ने अपात्रों को 15 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया।

जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-45 में कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना के 500 मकान बने हैं। यहां पात्र लोगों को मकानों का आवंटन किया गया था। इसके बाद से ही अपात्रों के मकान लेने की शिकायत मिल रही थी।

पिछले साल भी इसकी शिकायत मिली थी, जिस पर जिलाधिकारी ने एक कमेटी गठित कर जांच सौंप दी। पिछले साल दिसंबर में जांच पूरी हो गई थी, लेकिन जांच अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी। अब जिलाधिकारी ने रिपोर्ट को तलब किया है।

रिपोर्ट में 63 अपात्रों को मकानों का आवंटन करने का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी ने मकानों को खाली कराने का आदेश दिया है।

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) गौतमबुद्ध नगर के परियोजना अधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि कांशीराम कॉलोनी में रह रहे 63 अपात्रों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 दिन में सभी को मकान खाली करने होंगे और इसकी सूचना कार्यालय में देनी होगी।

अगर अपात्र ऐसा नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन उन्हें मकान से बाहर निकालने की कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि एक साल पहले ही जांच पूरी हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट को दबा दिया गया।

अब जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर फाइल को वापस मंगवाया और अपात्रों पर कार्रवाई की है। इस मामले में पूर्व डूडा अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है।

नोएडा-ग्रेनो में कांशीराम कॉलोनी बनी है, जो पहले से ही विवादों में रही है। नोएडा की कांशीराम कॉलोनी की छह साल पहले भी जांच शुरू हुई थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी थी।

जिस समय नोएडा स्थित कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना के मकानों का आवंटन किया गया था, तब आवंटी की पात्रता के लिए उसका बीपीएल कार्ड धारक होना जरूरी था। इसके साथ ही उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए था। आवंटन की शर्तों में यह भी शामिल था कि आवंटी मकान को बेचेगा नहीं और न ही किसी को किराये पर देगा।

भाषा सं

मनीषा संतोष

संतोष

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)