नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को ‘बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी’(बीडीएस) में दाखिले के लिए ‘कट-ऑफ’ अंक नहीं घटाने के अपने (केंद्र के) फैसले पर विचार करने को कहा।
न्यायालय ने पाठ्यक्रम के लिए 9,000 से अधिक सीटें रिक्त रहने का जिक्र करते हुए यह कहा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की पीठ ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि बीडीएस दाखिले के लिए अंतिम तिथि 11 अप्रैल से बढ़ा कर 15 मई कर दी गई है और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र से कट-ऑफ अंक घटाने की सिफारिश की है।
पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, रिक्त सीटों और इस अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए, यह उपयुक्त होगा कि यदि मुद्दा पर्सेंटाइल से संबद्ध है तो इस पर केंद्र सरकार नये सिरे से विचार करे। हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रावधानों के संदर्भ में एक हफ्ते में नये सिरे से विचार करने का आग्रह करते हैं। ’’
शीर्ष न्यायालय ने दंत चिकित्सा की पढ़ाई करने को इच्छुक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंतर स्नातक (नीट-यूजी) में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
भाषा
सुभाष पवनेश
पवनेश
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