कॉलेजियम ने दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को गौहाटी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की |

कॉलेजियम ने दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को गौहाटी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की

कॉलेजियम ने दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को गौहाटी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की

:   Modified Date:  May 18, 2024 / 01:51 PM IST, Published Date : May 18, 2024/1:51 pm IST

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र से दो अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है।

कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल हैं।

कॉलेजियम ने सिफारिश की कि न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को 29 जुलाई, 2024 से एक साल के नए कार्यकाल के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के एक प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘…कॉलेजियम यह सिफारिश करता है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को मौजूदा रिक्तियों के मद्देनजर गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।’’

इसमें बताया गया कि गौहाटी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए इन दोनों न्यायाधीशों के नामों की एक अप्रैल को सर्वसम्मति से सिफारिश की थी।

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों ने सिफारिश पर सहमति व्यक्त की है।’’

कॉलेजियम के 17 मई के प्रस्ताव में कहा गया है कि उसका मानना है कि न्यायमूर्ति खौंड और न्यायमूर्ति ठाकुरिया स्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के योग्य हैं।

कॉलेजियम ने एक अन्य प्रस्ताव में कहा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 23 अप्रैल को सिफारिश की थी कि न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को नए कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

उसने कहा, ‘‘ कॉलेजियम यह सिफारिश करता है कि न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को 29 जुलाई, 2024 से एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।’’

भाषा सिम्मी अविनाश

अविनाश

 

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