‘कोरोना से मौत पर दें मुआवजा’, सुप्रीम कोर्ट की फटकार.. जल्द दिशानिर्देश तय करे केंद्र

'कोरोना से मौत पर दें मुआवजा', सुप्रीम कोर्ट की फटकार.. जल्द दिशानिर्देश तय करे केंद्र

‘कोरोना से मौत पर दें मुआवजा’, सुप्रीम कोर्ट की फटकार.. जल्द दिशानिर्देश तय करे केंद्र
Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 pm IST
Published Date: June 30, 2021 6:31 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को निर्देश दिया है कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए छह सप्ताह के अंदर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि, ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे, जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NDMA के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

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एससी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को भी निर्देश दिया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए । कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। 

 

 

 

 


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