उपहार अग्निकांड: अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील व गोपाल अंसल को दोषी ठहराया |

उपहार अग्निकांड: अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील व गोपाल अंसल को दोषी ठहराया

उपहार अग्निकांड: अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील व गोपाल अंसल को दोषी ठहराया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : October 8, 2021/4:52 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कारोबारियों सुशील और गोपाल अंसल को 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा तथा दो अन्य लोगों- पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी मामले में दोषी करार दिया। अदालत दोषी करार दिए गए लोगों की सजा के बारे में सोमवार को दलीलों की सुनवाई कर सकती है।

यह मामला अग्निकांड से जुड़े मुख्य मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। उपहार सिनेमाघर में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गयी थी। उस मामले में सुशील और गोपाल अंसल को दोषी ठहराया गया था और उच्चतम न्यायालय ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

न्यायालय ने हालांकि उन्हें जेल में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर रिहा कर दिया था कि वे राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना देंगे।

सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों- हर स्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा ​​की मौत हो गयी थी।

भाषा अविनाश पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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