केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट से दिल्ली CM को एक और झटका |

केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट से दिल्ली CM को एक और झटका

Court dismisses plea challenging Kejriwal's arrest अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज की

Edited By :   Modified Date:  May 3, 2024 / 04:49 PM IST, Published Date : May 3, 2024/4:33 pm IST

Court dismisses plea challenging Kejriwal’s arrest  नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत की राय है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है। कथित व्यक्ति न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं और वह मौजूदा याचिका में विषय नहीं हैं। याचिका स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम बताने में विफल रही है, हालांकि उनकी राजनीतिक स्थिति/पद के संदर्भ के कारण इसमें पहचान स्पष्ट है।’’

read more: उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के.एल. शर्मा ने नामांकन दाखिल किया

Court dismisses plea challenging Kejriwal’s arrest  यह आदेश एक मई को जारी किया गया था, लेकिन विस्तृत फैसला शुक्रवार को उपलब्ध हुआ। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में कोई आधार नहीं है और यह प्रचार पाने की मंशा से दायर की गई लगती है।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विधि छात्र अमरजीत गुप्ता को गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में राहत की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने यह भी कहा कि केजरीवाल के पास अदालत का रुख करने और उचित कार्यवाही के लिए अनुरोध करने के साधन हैं।

read more: चुनाव में ‘हमनाम’ उम्मीदवारों से संबंधित याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार